आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, 4500 किलो महुआ लाहन सैंपल नष्ट

आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, 4500 किलो महुआ लाहन सैंपल नष्ट 


Junaid khan - शहडोल। 15 मई 2025- कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्षन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सतीष कष्यम के निर्देषानुसार कंपोजिट मदिरा दुकान देशी ब्यौहारी, कंपोजिट मदिरा दुकान पपौध का निरीक्षण किया गया। जहरीली अवैध शराब के विक्रय परिवहन संधारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर ग्राम पपोढ़ में सोन नदी के किनारे 4500किलो महुआ लाहन सैपल लेकर  नष्ट किया गया तथा ग्राम कल्हारी में रामभजन प्रजापति के घर से 3 लीटर हाथ भट्टी मदिरा60किलो महुआ लाहन भगवानदीन प्रजापति के घर से 2लीटर हाथ भट्टी मदिरा 45किलो महुआ लाहन रामकली प्रजापति के घर से 7 लीटर हाथ भट्टी मदिरा 45किलो महुआ लाहन जप्त कर प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915संशोधन 2000की धारा 34(क)(च) के तहत प्रकरण कायम किया गया। उक्त सामग्री की अनुमानित कीमत 466800 रूपये है। उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में की गई जिसमे सहयोगी आबकारी आरक्षक सहेज सिंह एवं योगेंद्र जायसवाल की भूमिका रही।

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