रात्रि 8 बजे से 10 बजे ही कर सकेंगे पटाखों का उपयोग,,,
शहडोल। 03 नवम्बर 2023- क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल ने जानकारी दी है कि दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर हेतु मानक के अनुसार प्रस्फोटन के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी या 145 डीबी पीक से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय व उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में 23 अक्टूबर 2018 को दिये गये निर्णयानुसार रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक (2 घंटे) के पश्चात दीपावली पर्व पर पटाखों उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के निर्माण विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, दीपावली पर्व पर एवं अन्य पर्वाें, अवसरों पर उन्नत पटाखें एवं ग्रीन पटाने ही विक्रय किये जा सकेंगे, दीपवाली पर्व पर पत्रों का उपयोग नियत समय पर रात्रि 8ः00 बजे से 10ः00 बजे तक तथा निधारित स्थल पर ही किया जाना है।