13 दिसम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, विभिन्न प्रकरणों में मिलेगी छूट
Junaid khan - शहडोल। 12 दिसम्बर 2025- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री के0एन0सिंह जिला न्यायालय के एडीआर सेंटर में 13 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से आयेाजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में भी किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउन्स के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों आदि का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा कुल 20 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल में 09, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 04, सिविल न्यायालय बुढ़ार में 04 एवं सिविल न्यायालय जयसिंहनगर में 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। नगरपालिका के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, लिटिगेशन स्तर परः- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। 1. दिनांक 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 10,00,000 (दस लाख मात्र) तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी, आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/ संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा,आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थित में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि(यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, नेशनल लोक अदालत मे छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी।विद्युत चोरी,अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालतध्अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे, सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 13 दिसम्बर 2025 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावगी। नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में विधिक प्रावधानों की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
