अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले को हुआ 20 साल का कठोर कारावास
Junaid khan - शहडोल। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय (पाक्सो एक्ट) तहसील बुढार जिला शहडोल ने थाना बुढार के अपराध क्रं0 17/23 विशेष सत्र प्रकरण क्रं0 123/23 शासन बनाम महेन्द्र महरा में आरोपी महेन्द्र महरा पिता स्व0 कोदूलाल महरा आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम तितरा थाना जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 को भादवि की धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड , 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाक्सो एक्ट) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड , धारा 67(क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कुबेन्द्र शाह ठाकुर व्दारा पैरवी की गयी है। जिनका सहयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार पाटले व्दारा किया गया है ।उक्त प्रकरण मे आरक्षक क्रं.653 सुशील कुमार ( कोर्ट मोहर्रिर) का अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति के संबंध मे विशेष योगदान रहा।
घटना का संक्षिप्त विवरण
जिला मीडिया प्रभारी श्री राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रकरण के पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार बताया कि दिनांक 05/01/2023 को पीडिता व्दारा थाना बुढार मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मै करीब तीन साल सें सैमसन कम्पनी का एण्ड्रायड मोबाईल चला रही हूं,मेरी फेशबुक आई.डी.एवं व्हाट्सअप चलाती हूं, दिनांक 12/01/2021 मे महेन्द्र महरा निवासी ग्राम तितरा थाना जैतपुर ने मेरे व्हाट्सअप नम्बर में मैसेज किया था। धीरे-धीरे उसकी मेरी जान पहचान हो गयी थी तो मैं उससे मोबाईल से बात एवं वीडियो काल व व्हाट्पअप चैटिंग करने लगी थी तब मैने महेन्द्र महरा को बतायी थी कि मैं कक्षा 10वीं का पेपर दी हूं,अभी मेरी उम्र 16 साल है, करीब एक महीने तक महेन्द्र महरा मुझसे अच्छे से बात किया। उसके बाद धमकी देने लगा कि मुझसे मिलने आओ नहीं तो तुम्हारे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से फोटो निकाल कर फर्जी आईडी बना कर वायरल कर दूंगा। महेन्द्र महरा मेरी फोटो वायरल करने की बात कहकर वीडियो काल पर मुझे न्यूड होने के फोर्स किया था। मैं डर करके कारण न्यूड हूई थी, और वह मुझे मेरी फोटो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे मिलने के लिये बोला तो मै डर के कारण मिलने के लिये राजी हो गयी। तब महेन्द्र महरा मेरे गांव ढोलकू मार्च 2021 मे आया था और मुझसे सरईहा तालाब के पास मिला था और शारीरिक संबंध बनाने के लिये बोला था। तब मैं उसको मना कर दी थी। इसके बाद महेन्द्र महरा फोन करके लगातार परेशान व ब्लैकमेल कर रहा था। मैं डर के कारण वर्ष 2021 मे गर्मी के महिने मे उसके साथ मोटर सायकिल मे बैठकर अनुपपुर लेकर गया था और मेरा आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड से होटल मे रूम बुक करा कर शाम तक मुझे होटल के कमरे मे रखा और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसकी आपत्ति जनक फोटो खींच लिया और उसके बाद मुझे घर छोडने के बाद उन्ही आपत्तिजनक फोटो को मेरे व्हाट्सअप मे भेज कर वायरल करने की धमकी देता था, जिसके डर से मैने अपने गलत काम की जानकारी अपने घर वालो को नही दी। इस दौरान वर्ष 2021 मे नवरात्रि के लगभग के हप्ते पहले व अंतिम बार दिसम्बर 2021 के पहले व दूसरे सप्ताह मे दिनांक मुझे याद नही है, अनुपपुर के उसी होटल में ले जाकर मेरे साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। जब आरोपी महेन्द्र महरा बार-बार मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा और मेरी फेसबुक आईडी पर मेरी व अपनी आपत्तिजनक फोटो एडिट कर अपलोड कर दिया तब मै परेशान होकर घटना की बात अपनी मां को बताई उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल में दिनांक 10/11/2022 को फेसबुक आईडी बन्द कराने व कार्यवाही करने के लिये आवेदन दी थी। उसके बाद पुनः आरोपी महेन्द्र0 महरा मुझे मेरी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर अनुपपुर की उसी होटल मे शारीरिक संबंध बनाने के लिये जबरजस्ती बुला था तब मैंने अपनी वायरल की गयी फोटो की छायाप्रति निकालकर अपनी मां के साथ थाना रिपोर्ट करने गयी थी वहां पर मै लिखित आवेदन दी थी । उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी महेन्द्र महरा पिता कोदूलाल महरा उम्र 25 साल निवासी ग्राम तितरा थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.) के विरूद्ध थाना बुढार के अपराध क्रं. 17/2023 धारा 363,376(2)(एन), भादवि एवं धारा 5(एल)/6,13/14 पाक्सो एक्ट एवं 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना उपरान्त विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बुढार जिला शहडोल में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय समक्ष अभियोजन की ओर से अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए है। माननीय न्याायालय समक्ष अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों एवं प्रस्तुत तर्क से सहमत होकर आरोपी को वर्धित दण्डि से दंडित किया।
