हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास 


Junaid khan - शहडोल। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने हया के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सूचनाकर्ता सेमलाल गोंड़ ने 18 अक्टूबर 2022 को सूचना दी कि उसका भाई मोतीलाल गोंड 17 अक्टूबर की शाम अपने घर से किराने की दुकान से सामान लेने का कहकर गया और वापस नहीं आया। दूसरे दिन रमेश सिंह ने गोंड़ ने आकर बताया कि उसका भाई किशोर सिंह के खेत के सामने मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया। जांच के बाद प्रथम सूचना दर्ज की गई कि नत्थू प्रजापति एवं ठाकुरदीन ने मृतक मोतीलाल के परिजनों को बताया कि घटना दिनांक की रात 9 बजे मोतीलाल के साथ बेसू यादव बरटोला तरफ जाते हुए देखे गए थे। मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने एवं शेष परिस्थितियों के आधार पर सूचनाकर्ता ने आरोपी बेसू यादव के विरूद्ध मृतक मोतीलाल की हत्या किये जाने की सूचना दी, जिसपर प्रकरण दर्ज कर सम्पूर्ण विवेचना के बाद बेसू यादव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय समक्ष कुल 18 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अंकित कराए गए तथा उपनिदेशक अभियोजन एसएल कोष्टा ने मौखिक अंतिम तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी बेसू यादव 35 वर्ष निवासी ग्राम बरटोला हथगला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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