अवैध लाइट,हृटर व सायरन लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

अवैध लाइट,हृटर व सायरन लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही


Junaid khan - शहडोल। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 295/2012 (एस. राजशेखरन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक 07.10.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जांच एवं चेकिंग के दौरान यह पाया गया है कि कुछ वाहन चालकों एवं संबंधित दुकानदारों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकृत अनुमति के वाहनों में हाई बीम/हाई मास्क लाइट, व्हाइट LED डैज़लिंग लाइट, रेड-ब्लू स्ट्रोब लाइट, अनधिकृत हूटर एवं सायरन लगाए जा रहे हैं, जो मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988, सी.एम.वी.आर. एवं सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। सभी वाहन स्वामियों एवं दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि भारतीय RTO एवं सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार वाहनों में केवल मानक हैलोजन बल्ब अधिकतम 60 वाट तथा LED बल्ब अधिकतम 55 वाट क्षमता के ही लगाए जाएँ। साथ ही हूटर, सायरन अथवा ऊपर की चेतावनी लाइट केवल शासकीय/प्राधिकृत वाहनों में ही विधिसम्मत अनुमति के पश्चात लगाई जा सकती है। उक्त नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं अनधिकृत फिटिंग करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन स्वामियों एवं संबंधित व्यापारियों से अपील है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन कर सड़क सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें, जिससे संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके एवं यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

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