09 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

09 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास


Junaid Khan - शहडोल। दिनांक 20 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट 2012) बुढार, जिला शहडोल के माननीय विशेष न्यायाधीश श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। थाना धनपुरी के अपराध क्रमांक 95/2025 में त्वरित पुलिस विवेचना और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा से दंडित किया गया है। आरोपी का विवरण: मोह. इस्तयाक उर्फ सानू पिता स्व. मुस्तफा, आयु 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 24 नूरी मस्जिद के पास धनपुरी, थाना धनपुरी, जिला शहडोल। घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 03 अप्रैल 2025 की शाम को आरोपी ने 12 वर्ष से कम आयु (लगभग 9 वर्ष) की नाबालिग पीड़िता को अपनी किराना दुकान के अंदर बुलाकर दुष्कर्म कारित किया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकी भी दी गई थी। थाना धनपुरी पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालयीन फैसला एवं सजा: माननीय न्यायालय ने आरोपी मोह. इस्तयाक उर्फ सानू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से सशक्त पैरवी श्री के.एस. ठाकुर, ए.डी.पी.ओ. द्वारा एवं त्वरित पुलिस विवेचना उनि नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना धनपुरी द्वारा की गई थी।

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