लोक सेवा गारण्टी में समय सीमा में सेवाएं नहीं देने वाले अधिकारियों को 500 रूपए प्रतिकेश पैनाल्टी लगाने के निर्देश-कलेक्टर
Junaid Khan - शहडोल। 17 अक्टूबर 2026 कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय- सीमा में विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हितग्राही को नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियेां को 500 रूपए प्रतिकेश पैनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों में बैंकर्स भी शामिल हैं। कलेक्टर ने सेवा संकल्प जन सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। आपने जिला आयुष अधिकारी को 01 दिन अवैतनिक करने तथा बीएमओ सोहागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, एसडीएम जयसिंहनगर सुश्री काजोल सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती एंटोनिया एक्का, श्री अंकित ऊके सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
