बाल विवाह की सूचना 1098,100 अथवा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में
बाल विवाह संबंधित आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम।
शहडोल -जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने जानकारी दी है कि आगामी अक्षय तृतीय के अवसर कलेक्टर महोदय के मार्ग दर्शन एवं निर्देशन में बाल विवाह रोकथाम हेतु त्रि-स्तरीय जिला स्तर, ब्लाक स्तर,ग्राम स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। साथ ही बाल विवाह की सूचना दिये जाने हेतु कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है।जागरूकता रथ के माध्यम से शहर एवं ग्राम स्तर पर लोगो को बाल विवाह रोकथम हेतु जागरूक किया गया। साथ ही जिला स्तर ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जनजागरूकता कार्यक्रम पम्पलेट, बैनर माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया। तथा आगनवाड़ी कार्यकर्ता, एवं आशा कार्यकर्ताओ के द्वारा दस्तक अभियान के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम सम्बधी प्रचार प्रसार किया गया । बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता, रिश्तेदार टेन्ट वाला, बैन्ड वाला, पंडित / मौलवी, हलवाई, प्रिंटिंग प्रेस आदि अन्य सभी जो उसमे शामिल है। बाल विवाह कराने के अपराधी है। जिसमे कानून 2 साल की कैद या एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सभी जनप्रतिनिधियो, जातीय संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयसेवी संस्थान, तथा समाज सेवकों से अपने क्षेत्र मे बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करे। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मानसिक और शारीरिक विकास मे अवरोध होता है। जिन परिवारो में बाल विवाह आयोजित हो रहे है उनसे सम्पर्क कर बाल विवाह नही करने की समझाईश दे। इसके बावजूद नहीं मानने पर निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से सूचित करे। यह प्रयास बाल विवाह को रोकने में मददगार साबित होने के साथ ही स्वस्थ समाज के निर्माण में भी मददगार होगी। वाल विवाह आयोजन से संबंधित सूचना चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 एवं डायल-100 तथा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम वन स्टाप सेन्टर शहडोल दूरभाष नंम्बर- 07652.242870 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन एवं महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में जनपद कार्यालय बुढ़ार के सभागार मे अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम सम्बधी जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग एवं श्रम विभाग तथा विभाग की सुपरवाइजर एवं आगनवाडी कार्यकर्ताएं शामिल थी।