कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया आदेश
Junaid khan - शहडोल। 09 मई 2025:- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.केदार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति /संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, द्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फार्वड/वायरल नहीं करेगा/करेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड/फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा आपरेशन "सिंदूर" के तहत की गयी कार्यवाही से उद्भूत परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स अपलोड/फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है। उक्तादेश आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उलंघन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।