ड्रिंक एडं ड्राइव पर दो वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना

ड्रिंक एडं ड्राइव पर दो वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना


Junaid khan - शहडोल। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और शराब पीकर वाहन चलाने के पर यातायात पुलिस ने दो वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। ड्रिंक एंड ड्राइव के दोषी पाए गए दोनों वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था, जहां से वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। संजय यातायात प्रभारी जायसवाल ने बताया कि बुधवार को चेकिंग के दौरान इंदिरा चौक के समीप वाहन क्रमांक एमपी 18 एए 5573 के चालक राजेन्द्र सिंह पिता तिलक सिंह 34 वर्ष निवासी मिट्टू महुआ जैतहरी को शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया था। वाहन जब्त कर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसी प्रकार ट्रक चालक अशोक कुमार निवासी चाक घाट को नशे की हालत में वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई।

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