हत्या के आरोपी भाइयों को आजीवन कारावास
Junaid khan - शहडोल। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के आरोपियों दादूराम केवट 26 वर्ष एवं इसके बड़े भाई विजय केवट 38 वर्ष पिता रामदुलारे केवट निवासी ग्राम बरना जयसिंहनगर को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड, 25, 27 आर्म्सत एक्ट में 3 एवं 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में सत्य नारायण मिश्रा अपर लोक अभियोजक जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई। जिला जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा एर्डओ ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को नन्चू केवट भैंस चराने गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी पत्नी अहिल्या बाई उसे देखने निकली। रास्ते में देखा कि उसके पति नन्चू केवट से अभियुक्त विजय उर्फ नत्थू व दादूराम केवट कुल्हाड़ी से मारपीट कर रहे थे। पति बचने के लिए भागने लगा, उसी समय विजय केवट ने बंदूक से नन्चू पर फायर कर दिया। जब वह सड़क पर गिर गया तब दादूराम केवट ने कुल्होड़ी से प्रहार किया। पत्नी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल्हाड़ी एवं बंदूक जब्त कर विवेचना पूर्ण उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किए। साक्षियों के कथन एवं तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आजीवन कारावास से दण्डित किया।
