वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत आयोजित किया गया प्रशिक्षण
Junaid khan - शहडोल। 17 फरवरी 2026- मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, विशेषकर सामुदायिक वन अधिकारों तथा धारा 3(1)(प) के अंतर्गत उल्लिखित सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान किए जाने के विषय में जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रथम दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार मेें किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले की उपखण्ड स्तरीय अधिकारियो में एसडीएम, उप वन मंडलाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के सीईओ जनपद पंचायत, बीईओ, वन अधिकार समितियों के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। जिसमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं ग्राम सभा की भूमिका पर विस्तारपूर्वक जानकारी राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स श्री राहुल श्रीवास्तव, श्री हरी मरावी, एवं चरण परते द्वारा प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान जिले के ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकारों के प्रबंधन एवं संरक्षण के संबंध में ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति एवं वन प्रबंधन समिति की भूमिका स्पष्ट की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्जीवन (रिजनरेशन) सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही औषधीय पौधों, लघु वनोपज, गोंद उत्पाद तथा बांस (बाम्बू) आदि के संरक्षण, संवर्धन एवं विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री काजोल सिंह, श्रीमती अमृता गर्ग, श्री भागीरथी लहरे, श्री दीपक मंडावी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री आनंद राय सिंहा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय, अशासकीय एवं शासकीय समितियो के सदस्य उपस्थित रहें।
