मंडी सहायक निरीक्षक पर जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी धाराएं दर्ज
कॉलोनी में अराजकता फैल रहे असामाजिक तत्वों पर पुलिस का कड़ा प्रहार, सुहागपुर पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित एफआईआर की आम जनता में हो रही जमकर सराहना
Junaid Khan - शहडोल। संभागीय मुख्यालय शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 स्थित श्रीरामधाम कॉलोनी में देर रात शांति भंग करने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा से पहुंचे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कॉलोनीवासियों की शांति सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवियों पर सोहागपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी रामायण प्रसाद रावत के कुशल मार्गदर्शन और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र सिंह पटेल व सोनी नामदेव की मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिले में गुंडागर्दी और कॉलोनी का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन के इस सख्त रवैये की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा है कि प्रशासन की इस सजगता से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और आम जनमानस में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। गलत कामों का विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला, जान से मारने की दी धमकी। पूरा मामला 08 अक्टूबर की देर रात का है, जब श्रीरामधाम कॉलोनी वार्ड-1 निवासी एवं उमरिया जिले में पदस्थ मंडी सहायक निरीक्षक रामकृष्ण शुक्ला (46 वर्ष) को पड़ोस के किराए के मकान में संदिग्ध गतिविधि और विवाद होने की सूचना मिली। कॉलोनी का सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जब मंडी निरीक्षक अपने साथियों सौरभ तिवारी और अमिताभ शुक्ला के साथ बातचीत व समझाने पहुंचे, तो मकान में मौजूद आरोपी अतुल सिंह और पवन यादव बाहर निकल आए। बातचीत के दौरान जब आरोपी फोन पर आफताब नामक युवक से संपर्क करा रहे थे और पीड़ित ने संदिग्ध गतिविधियों का वीडियो बनाना शुरू किया, तब आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मंडी अधिकारी के सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। साथियों के बीच-बचाव करने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग खड़े हुए। थाना प्रभारी के निर्देश पर बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज, जांच शुरू। घटना के तुरंत बाद पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा हेतु मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जाया गया। पीड़िता द्वारा थाने में दी गई मौखिक रिपोर्ट के आधार पर सोहागपुर पुलिस ने तत्परता से एफआईआर क्रमांक 0434/2026 दर्ज करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296(b), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला कायम कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और घटना में शामिल किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस तत्परता, पारदर्शी कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई से जहां पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं श्रीरामधाम कॉलोनी सहित पूरे शहर में जिला पुलिस की इस प्रशासनिक कसावट की चौतरफा प्रशंसा हो रही है।
