समाचार पत्रों की खबरों पर प्रशासन ने लगाई मोहर
कांग्रेस के नेता सांसद प्रितिनिधि सबी खान बंटी ने जिला बदर का कलेक्टर को दिया था ज्ञापन,शासन प्रशासन का किया धन्यवाद
शहड़ोल। संभागीय मुख्यालय शहड़ोल में लंबे अर्से से कबाड़ के कारोबार में महारथ हासिल अनीस नामक शख्स इन दिनों पूरे जिले में अपना जाल फैला लिया था। जिला मुख्यालय शहड़ोल से लेकर अनीस का कारोबार बुढा़र,धनपुरी, पाली, ओपीएम, चचाई, संजयनगर, अमलाई, अनूपपुर, बिजुरी व कोतमा तक कारोबार फैला था , खास बात तो यह है कि अनीस नें छोटे ठीहों को या तो खत्म कर दिया था या उन्हें अपनें कब्जे में ले लिया था और पूरा कारोबार अपनें पार्टनरों बड्डे जैन,बद्री पांडेय,गुड्डू खान,जुबैर अंसारी,रहीम अंसारी,तोसिब मुल्ला जी,जानू खान,के साथ मिलकर चला रहा था। जिससे जिले में लगातार कबाड़ का कारोबार बढ़ता जा रहा था। पुलिस की मुस्तैदी और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कबाड़ के कारोबार में कमी नहीं आ रही थी और यह अवैध कबाड़ का कारोबार समूचे संभाग में अपना नेटवर्क जमाकर बेखौफ काम कर रहा था।
समाचार पत्रों की सुर्खियां बना अनीश व उसके पार्टनर
निष्पक्ष पत्रकारिता के धनी कुछ कलाकारों ने अवैध कबाड़ कारोबारी के खिलाफ मोर्चा खोला और अवैध कारोबार से जिले में फैल रही अशांति एवं अपराध को प्रमुखता से समाचार पत्रों में प्रकाशित करना प्रारंभ किया।अनीश कबाड़ी के अवैध कारोबार को लेकर कलमकारों ने लगातार (दैनिक समाचार पत्र अक्षर सम्राट, दैनिक समाचार पत्र विन्ध सत्ता,दैनिक प्रदेश सत्ता,पोर्टल,( j k न्यूज ) मासिक समाचार पत्र बेबाक शक्ति, दैनिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ उजाला,)समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित की जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा कलमकारों ने लगातार जिले में अवैध कबाड़ के कारोबार से बढ़ रहे अपराध को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया जिसके बाद पुलिस कप्तान प्रतीक कुमार ने अनीश कबाड़ी की खोली फाइल वही शहडोल जिले की कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने भी जिले की जनता के विकास शांति व्यवस्था एवं भलाई के लिए अपराधियों,अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए।
अनीश कबाड़ी का 01 साल का जिला बदर का आदेश जारी किया।
राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सबी खान (बंटी) ने कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन
विगद दिनों पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सबी खान (बंटी) ने कलेक्टर से मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें कबाड़ीयों के सरगना अनीश का जिला बदर की मांग की थी वहीं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सबी खान (बंटी) ने कहा था कि आगे भी भविष्य में अवैध कारोबारियों माफियाओं के खिलाफ मैं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपता रहूंगा और अपने जिले की जनता सुरक्षित एवं जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हमेशा लड़ूंगा और अवैध कारोबारियों एवं माफियाओं पर कार्यवाही करवाता रहूंगा।
जिले के कलमकारों ने प्रशासन को किया धन्यवाद
पत्रकारों ने जिले की मुखिया कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य एवं पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक तथा कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार , सोहागपुर थाना प्रभारी अनिल पटेल,बुठार थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा एवं समस्त पुलिस स्टाप तथा जिले के अन्य थाना प्रभारी एवं पुलिसकर्मियों तथा समाजसेवी राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सबी खान (बंटी) का भी धन्यवाद किया की ऐसे अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही में सभी की सराहनीय भूमिका रही।
कलेक्टर का जिला बदर आदेश
शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना बैद्य ने पारित किया आदेश की आज दिनांक 27/अप्रैल/2023 को पारित प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) व्दारा प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ./शह./ रीडर/जि० ब०/469/2023 दिनांक 13.04.2023 से अवगत कराया गया है कि अनीस अंसारी पिता सरफराज अंसारी उम्र 38 वर्ष, निवासी कल्याणपुर,हाल निवासी वार्ड नं. 11 इतवारी मोहल्ला शहडोल, थाना कोतवाली शहडोल, जिला शहडोल
(.प्र.म) लम्बे समय से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, उसके व्दारा थाना अतरइला जिला रीवा एवं थाना कोतवाली शहडोल, सिंहपुर थाना क्षेत्र में आम जनता के मन में आतंक एवं भय का माहौल निर्मित किये हुये है। अनीस अंसारी के विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर बाउण्ड ओव्हर भी कराया जा चुका है, परंतु इसके आचरण में कोई सुधार नही हो
रहा है, तथा आपराधिक गतिविधिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे नगर की सामान्य कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अनीस अंसारी के आपराधिक कृत्यों के कारण कोई भी व्यक्ति अनीस अंसारी के विरूद्ध गवाही नहीं देता है और आम जनता इसके कृत्यों से अपने आप को असुरक्षित महसूह कर रही है तथा आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अनीस अंसारी वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधयों में संलग्न है। अनीस अंसारी के विरूद्ध समय-समय पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये गये है तथा प्रतिवर्ष प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होने के बाद भी अनीस अंसारी की अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। अनीस अंसारी इतना दुस्साहसिक हो गया है कि अनीस अंसारी का विश्वास कानून व्यवस्था में नही है। ऐसी स्थिति में अनीस अंसारी शहडोल जिले में कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गंभीर घटना घटित कर जिले में शांति भंग कर सकता है। अनीस अंसारी का स्वच्छंद रहना शांति व्यवस्था के उद्देश्य से आम नागरिकों के हित में खतरा पैदा हो गया है। ऐसे दुस्साहसिक आपराधिक जीवन यापन करने वाले अनावेदक के विरूध्द म.प्र. राज्य तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 05,06 एवं 07 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुये अनीस अंसारी को जिला शहडोल एवं जिला शहडोल से लगे हुये अन्य राजस्व जिलो से निष्कासित किया जाना नितांत आवश्यक है।पुलिस अधीक्षक शहडोल व्दारा प्रतिवेदन के साथ अनीस अंसारी के विरूध्द पंजीबध्द अपराधों की सूची नकल जरायम की सूची गवाहान प्रस्तुत की गई है अभियोजन साक्षी, 01. श्री नवनीत सिंह मार्को, 02. श्री राकेश सिंह बागरी, सहायक उप निरीक्षक, थाना कोतवाली शहडोल, 03. प्रदीप द्विवेदी, प्रधान आरक्षक 260 थाना कोतवाली। अनीस अंसारी के अपराधिक गतिविधियों मैं कोई सुधार नहीं आ रहा है इसलिए 01 वर्ष की अवधि के लिये निष्काषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है। नियंत्रित करने एवं क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व लोक व्यवस्था के लिये यह उचित प्रतीत दर्ज किये गये है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अनीस अंसारी समाज विरोधी हुये अनीस अंसारी को शहडोल जिला एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुये जिलों से एक वर्ष मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं समय समय पर उसमे हुये संशोधनों को दृष्टिगत अतएव मै वंदना वैद्य, जिला जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल (म.प्र.) म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंण्डिका (क) एव (ख) तथा सहपठित धारा 7 अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत अनावेदक।
अनीस अंसारी पिता सरफराज अंसारी उम्र 38 वनिवासी कल्याणपुर शहडोल थाना कोतवाली जिला शहडोल (म0प्र0) की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुये म.प्र. राज्य जिलों सीधी,सतना, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित करने का आदेश देती हूँ।
अनीस अंसारी इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें। मैं यह भी आदेश देती हूँ कि आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनीस अंसारी बिना मेरी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्धारित जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अनीस अंसारी के विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनीस अंसारी इस आदेश का पालन करेगा। आदेश उल्लंघन करते पाये जाने पर अनीस अंसारी के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।