बृजेंद्र सिंह गहरवार उर्फ अब्बु व अयाज खान के खिलाफ मामला दर्ज,,

बृजेंद्र सिंह गहरवार उर्फ अब्बु व अयाज खान के खिलाफ मामला दर्ज,,

Junaid khan-) शहडोल। सँभाग के जिले उमरिया में जिले के नए बस स्टैंड पर हुए विवाद के बाद युवा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह गहरवार,अयाज खान और उनके अन्य साथियों के खिलाफ निम्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने जिले में राजनीति और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित पक्ष ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप पीड़ित महफूज अली और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि बृजेंद्र सिंह गहरवार और अयाज खान एवं उनके साथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान मारपीट, गाली-गलौज और डराने-धमकाने की बात भी सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई।

आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर

उमरिया थाने में युवा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह गहरवार, अयाज खान और उनके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 296, 115(2), 351(3), और 3(5) के तहत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये धाराएं सार्वजनिक शांति भंग करने, जान से मारने की धमकी, और हिंसा में शामिल होने से संबंधित हैं।पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी वीडियो कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें बृजेंद्र सिंह गहरवार और उनके साथियों को झगड़े और हिंसा में शामिल होते हुए देखा गया। इस सबूत ने मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। एफआईआर में कई धाराएं शामिल उमरिया थाने में दर्ज मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धमकी, मारपीट, सार्वजनिक उपद्रव और शांति भंग करने जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

बस स्टैंड विवाद से जिले में तनावपूर्ण माहौल

घटना के बाद से उमरिया जिले में तनाव का माहौल है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बृजेंद्र सिंह गहरवार और अयाज खान एवं उनके अन्य साथियों के खिलाफ  दर्ज यह मामला उमरिया जिले में कानून-व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता की परीक्षा बन गया है। जनता और पीड़ित परिवार को अब त्वरित न्याय का इंतजार है।

पीड़ित पक्ष ने एफआईआर पर उठाए सवाल

पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारे अनुसार एफआईआर पत्र में शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया जिसमें हमारे दुकान नए बस स्टैंड उमरिया में बृजेंद्र सिंह गहरवार उर्फ अब्बू सिंह एवं उनके 8 से 10 साथियों के द्वारा आकर पैसों की वसूली को लेकर, गाली गोलौज, लाठी डंडो से गंभीर मारपीट की गई एवं जान से मारने धमकी दी गई है जो सीसीटीवी वीडियो कैमरे में साफ देखा जा सकता है।

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