आरोपी विजय कुमार व उसकी गैंग,होटल में महीनों रहे,खाते-पीते रहे,फिर ₹21 हजार हड़पकर चुपचाप फरार

मध्यप्रदेश अनुपपुर कोतमा का रहने वाले आरोपी विजय कुमार की गैंग ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर की होटल को लगाया चुना

बिलासपुर के होटल सैफरॉन में ठगी,बदसलूकी और धमकी का गंभीर मामला,चार आरोपियों के नाम पते पुलिस को सौंपे


Junaid Khan - शहडोल। सँभाग के जिले अनुपपुर के कोतमा में के बिलासपुर। शहर में होटल व्यवसाय की विश्वसनीयता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित Hotel Saffron में ठहरने के बाद चार व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्ण भुगतान किए होटल छोड़ देने, बाद में स्टाफ से बदसलूकी करने और धमकी देने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। होटल प्रबंधन ने पूरे घटनाक्रम को योजनाबद्ध ठगी बताते हुए सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। होटल प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चारों आरोपी 31 दिसंबर 2025 को होटल में ठहरे थे। उन्होंने होटल के दो कमरे लिए और लगातार कई दिनों तक वहां निवास किया। आरोपियों का चेक-आउट 17 जनवरी 2026 को तय था। इस दौरान पहले कमरे का कुल बिल ₹33,445 तथा दूसरे कमरे का बिल ₹11,369 बना। इस प्रकार दोनों कमरों का कुल देयक ₹44,814 था। आंशिक भुगतान कर भरोसा जीता, फिर रकम हड़पने की साजिश होटल प्रबंधन के अनुसार, आरोपियों ने शुरुआत में ₹12,000 नकद और बाद में ₹11,000 PhonePe के माध्यम से भुगतान कर होटल स्टाफ का भरोसा जीता। लेकिन इसके बाद शेष ₹21,814 की राशि का भुगतान नहीं किया गया। बिना किसी सूचना, बिना बिल क्लियर किए आरोपी होटल से निकल गए। होटल प्रबंधन का कहना है कि यह साधारण बकाया नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है। जब होटल स्टाफ को संदेह हुआ और उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया, तो स्थिति और गंभीर हो गई। फोन पर बात करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की, धमकी दी और कहा कि दोबारा फोन किया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद उन्होंने होटल का नंबर रिसीव करना पूरी तरह बंद कर दिया। नाम-पते और मोबाइल नंबर के साथ पुलिस को सौंपी गई।

शिकायत होटल प्रबंधन ने पुलिस को दिए गए आवेदन में आरोपियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया है 

1-विजय कुमार, पिता–इच्छा पति निवासी–कोतमा, मध्यप्रदेश

मोबाइल – 9589037132

2-पुष्पेन्द्र कुमार,पिता,केशव प्रसाद निवासी,चांपा, छत्तीसगढ़

मोबाइल,7024899858

3-आभा इक्का,पिता,बलदेव इक्का निवासी,झराबहटा

मोबाइल,9039529446

4-शिवानी सतनामी,पिता,दादूलाल सतनामी,निवासी,करगी रोड कोटा, छत्तीसगढ़


इसके साथ ही होटल प्रबंधन ने आरोपियों के आईडी प्रूफ की प्रतियां, भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स भी पुलिस को सौंप दी हैं।

कानून की नजर में क्या है अपराध 

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला पूरी तरह से आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। आरोपियों पर निम्न धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। IPC धारा 420 धोखाधड़ी कर सेवा प्राप्त करना। IPC धारा 406 आपराधिक विश्वासघात। IPC धारा 294 अभद्र भाषा व बदसलूकी।IPC धारा 506 धमकी देना। IPC धारा 34 सामूहिक रूप से अपराध करना।

इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर गिरफ्तारी, जेल की सजा और जुर्माना तीनों का प्रावधान है। होटल व्यवसायियों में आक्रोश, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग घटना के सामने आने के बाद शहर के होटल और व्यापारिक संगठनों में भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और होटल व्यवसाय असुरक्षित हो जाएगा। होटल प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर होटल आकर स्टाफ के बयान भी दर्ज कराए जा सकते हैं। 

सबूत मौजूद,अब सवाल कब होगी गिरफ्तारी? 

मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस के पास आरोपियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और डिजिटल भुगतान के प्रमाण मौजूद हैं। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी कई सवाल खड़े कर रही है। अब निगाहें सिविल लाइन पुलिस पर टिकी हैं क्या आरोपी जल्द कानून के शिकंजे में आएंगे या मामला लंबित फाइलों में दब जाएगा?

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