कलेक्टर ने जिले के औद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
Junaid khan - शहडोल। 14 मई 2025- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ केदार सिंह ने प्रदेश के ग्रह विभाग के निर्देशानुसार वर्तमान परिदृष्य में अंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जिले की औद्योगिक इकाइयों तथा संवेदनशील स्थानो में ड्रोन अधिनिमय 2021 तथा नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें बताया कि राज्य शासन द्वारा बाणसागर बांध एवं ओरिएंट पेपर मिल अमलाई को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस स्थानों की चतुर्दिक सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर ड्रोन अधिनिमय 2021 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। बाणसागर बांध ग्राम देवलोंद तहसील ब्योहारी की चतुर्दिक सीमा सम्पूर्ण बांध क्षेत्र तथा उमरिया एवं मैहर जिला के सीमा तट, ओरिएंट पेपर मिल ग्राम बकहो तहसील बुढ़ार में सम्पूर्ण नगर पंचायत बकहो की सीमा में यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त एसईसीएल की भूमिगत कोयला खदानें जो संवेदनशील हैं तथा रिलायंस गैस सीबीएम के कई गैस कम्प्रेशर स्टेशन जहां काफी मात्रा में ज्वलनशील गैस एकत्रित की जाती है। जिनमें यूएव्ही/ड्रोन उड़ानें पर प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में एसईसीएल खैरहा, यूजी कोल माईंस ग्राम खैरहा तहसील बुढ़ार में सम्पूर्ण ग्राम खैरहा की सीमा, एसईसीएल राजेन्द्रा यूजी कोल माईंस ग्राम छिरहटी तहसील बुढ़ार में सम्पूर्ण ग्राम छिरहटी की सीमा, एसईसीएल दामिनी कोल माईंस ग्राम कदौंहा तहसील बुढ़ार में सम्पूर्ण ग्रांम बंगवार की सीमा, रिलायंस सीबीएम, जीजीएस 11 ग्राम जल्ली टोला तहसील बुढ़ार में ग्राम जल्ली टोल की सम्पूर्ण सीमा, रिलायंस सीबीएम, जीजीएस 12 ग्राम देवरी तहसील गोहपारू में ग्राम देवरी की सम्पूर्ण सीमा, रिलायंस सीबीएम, जीजीएस 13 ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर में ग्राम नवलपुर की सम्पूर्ण सीमा में प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश की सूचना एक पक्षीय रूप से 14 मई 2025 को जारी किया गया है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश की सूचना सर्वसाधारण को घ्वनिविस्तारण यत्रों से देने तथा आदेश की प्रति पुलिस धाना देवलोंद, अमलाई एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने के लिए कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध ड्रोन अधिनिमय 2021 एवं भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जारी दिनांक 14 मई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावशील होगा।