गबन प्रकरण: हाईकोर्ट ने पूछा जिम्मेदार कौन? प्रमुख सचिव और कलेक्टर को नोटिस
Junaid khan - शहडोल। जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने लाखों के गबन के बाद पंचायत सचिव को फिर से वहीं पदस्थ करने के रवैये को चुनौती पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस सिलसिले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव, शहडोल कलेक्टर, जिला व जनपद पंचायत सीइओ और अनावेदक अवधेश कुशवाहा को नोटिस जारी किए हैं। चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। जनहित याचिकाकर्ता शहडोल अंतर्गत गोहपारू तहसील के ग्राम खानौधी निवासी जनपद सदस्य दुर्गा प्रसाद तिवारी की ओर से दलील दी गई कि शहडोल जिला पंचायत सीईओ ने 17 जून, 2025 को स्थानातंरण सूची जारी की। जिसमें अंकुरी ग्राम शहडोल में पदस्थ सचिव अवधेश कुशवाहा का ट्रांसफर ग्राम खानौधी कर दिया। बावजूद इसके कि पूर्व में ग्राम खन्नौधी में पदस्थ रहते हुए अनावेदक ने लाखों का हेरफेर व वित्तीय अनियमित्ताएं की थीं। जिसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। ट्रांसफर पालिसी के अनुसार यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ग्राम पंचायत में मामले हो तो उसका ट्रांसफर वहां नहीं किया जा सकता।
