अवैध गर्भपात से महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में ढाई वर्षों से फरार ईनामी नर्स रेखा गोयल कोरबा (छत्तीसगढ) से कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार
Junaid khan - शहडोल। सँभाग के जिले अनुपपुर में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगनाथ मरकाम एवं एसडीओपी श्री सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 238/23 धारा 304,314 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 5 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में विगत ढाई वर्षों से फरार चल रही महिला नर्स रेखा गोयल को शनिवार की शाम कोरबा छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
पूरा मामला इस प्रकार
उल्लेखनीय है कि श्रीमती अनुसुईया बाई राठौर पति विजय राठौर उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम महुदा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को दिनांक 10.06.2023 को उनके पति श्री विजय राठौर के द्वारा पेट में दर्द होने की शिकायत होने पर शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर ले जाया गया जहां अस्पताल में मिली नर्स रेखा गोयल ने गर्भपात कराने के लिए अपने कमरे में अगले दिन दिनांक 11.06.2023 को बुलाया जहां दस हजार रूपये में गर्भपात कराने का कहकर पांच हजार रूपये लेकर नर्स रेखा गोयल द्वारा अपने घर पर गर्भपात कराने के लिए दवाईयां खिलाई जाकर ईलाज कराया गया जो रात करीब 11.00 बजे अनुसुईया राठौर को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद हालत बिगड़ गई और नर्स रेखा गोयल ने अपने घर से जिला चिकित्सालय भिजवाया जहां डाक्टर द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त मृत्यु की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में दिनांक 12.06.2023 को मर्ग क्रमांक 47/23 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता पंजीबद्ध किया जाकर मामले की जांच के दौरान सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय अनूपपुर डाक्टर एस. आर. परस्ते, डाक्टर सिवांशू दास, डाक्टर एम.डी. औजेर के कथन लेख किये गये एवं नर्स रेखा गोयल के घर से गर्भपात से संबंधित टेबलेट एवं इन्जेक्शन जप्त किये गये। कोतवाली पुलिस द्वारा जांच पर पाया गया कि शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर में सेवारत नर्स रेखा गोयल को गर्भपात एवं ईलाज का कोई अधिकार ना होने के बाद भी घर पर गर्भपात के लिए दवाईयां देने से श्रीमती अनुसुईया बाई राठौर की मृत्यु हुई है जो दिनांक 16.06.2023 को गैर इरादतन हत्या का अपराध क्रमांक 238/23 अंतर्गत धारा 304,314 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 5 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। गैरइरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध होते ही महिला आरोपी नर्स रेखा गोयल अपने घर एवं अनूपपुर से फरार हो गई जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा 3000 रूपये ईनाम के उदघोषणा आदेश घोषित किया गया, साथ ही उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर द्वारा महिला आरोपी नर्स रेखा गोयल का गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 22.11.2023 एवं 28.02.2024 को जारी किया गया, साथ ही जिला दण्डाधिकारी महोदय अनूपपुर द्वारा दिनांक 12.06.2023 को ही नर्स रेखा गोयल को निलंबित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से फरार महिला नर्स रेखा गोयल की अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा उक्त गंभीर मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जो टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन ने हमराह सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, आरक्षक प्रकाश तिवारी एवं महिला आरक्षक अंकिता सोनी की टीम के द्वारा लगातार पतासाजी करते हुए शनिवार की शाम महिला नर्स रेखा गोयल पति विकास सिंह पवार उम्र करीब 47 साल, निवासी बिहारी कॉलोनी अनूपपुर को राजीव विहार कालोनी, आई.टी.आई.रामपुर, कोरबा (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार किया गया है।
