कलेक्टर ने स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

कलेक्टर ने स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों तत्काल प्रभाव से किया निलंबित


Junaid khan - शहडोल। 24 दिसम्बर 2025- कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डॉ. केदार सिंह ने म०प्र० आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत जिला शहडोल अन्तर्गत ग्राम पंचायत चाका में सरपंच के रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना, कार्यक्रम (जो इस आदेश का अंग होगा) के अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों को पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक से निर्वाचन अधिसूचना समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ग्राम पंचायत चाका में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उक्त निर्वाचन के दौरान ग्राम पंचायत चाका, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल के सरपंच के निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेयास्त्रों, शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुना जाना संभव नहीं है। सरपंच का निर्वाचन होने की स्थिति में सम्पूर्ण ग्राम पंचायत चाका जनपद पंचायत बुढ़ार जिला शहडोल का निर्वाचन होने की स्थिति में संबंधित ग्राम के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान अपने आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है एवं उनके पास आग्नेयास्त्रों का बना रहना लोकहित में उचित नहीं है।

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