शहडोल में अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई, भाजपा पार्षद विधि सिंह और पति को नोटिस

ग्राम बरुका में अवैध बटांकन का मामला, पार्षद पति से 35 से अधिक प्लाटों पर जवाब तलब 


Junaid khan - शहडोल। शहर से लगे ग्राम बरुका में अवैध प्लाटिंग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पार्षद विधि सिंह और पति राम सागर सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 18 दिसंबर को तामील नोटिस में पहली पेशी 23 दिसंबर को रही, दूसरी पेशी 5 जनवरी को नियत है। एसडीएम सोहागपुर द्वारा विधि सिंह को जारी नोटिस में ग्राम बरुका में खसरा नंबर 35/1/2/1/1 रकबा 0.463 रकबा रकबा हेक्टेयर, 251/3/1/1 1.161 हे., 25/2/1 1.051 हे. व 35/2/2 रकबा 0.105 हेक्टेयर में जमीन के इन्ही खसरा नंबर पर पार्षद पति रामसागर सिंह निवासी निगम कॉलोनी को जारी नोटिस में 35 से ज्यादा बटांकन पर जवाब मांगा गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 और नियम 339 (ग) में कारावास व जुर्माने के प्रावधान का उल्लेख करते हुए नोटिस में यह भी कहा गया है कि नायब तहसीलदार की जांच में अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होना बताया।

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