रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर एफ.आई.आर
Junaid khan - शहडोल। सँभाग के जिले अनुपपुर में 10वी एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में बुधवार की दोपहर थाना कोतवाली अनूपपुर में टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन एवं तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान की उपस्थिति में नगर के मैरिज गार्डन एवं साउण्ड सर्विस संचालको की बैठक का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली में आयोजित उक्त बैठक में आशीवार्द मैरिज गार्डन पैलेस से विमल पाण्डे, राधा मैरिज गार्डन पैलेस से राकेश अग्रवाल, होटल कान्हा इन्टरनेशनल से तुषार खेमका, बरसाना पैलेस से अजय कुमार सोनी, संस्कार मैरिज गार्डन से निष्ठा राठौर, होटल गोविन्दम एवं होटल अनीता मंडपम से मनीष गुप्ता, सिद्धी विनायक पैलेस से नीलेश, आस्था होटल से राकेश गौतम, धनश्री पैलेस से दिनेश फ्रांसिस, अभिलाषा पैलेस से गजेन्द्र सिहं परिहार, अजय मैरिज गार्डन से अजय कुमार, पाल डी.जे से भीमसेन पाल, निलय साउण्ड से ओमकार सिहं, बजरंग डी. जे से रमाशंकर पटेल, जुबरे डी.जे. से मो. जुबेर, विनय डी.जे से रवि सोनी, चंदन डी.जे. से चंदन, यू.के. डीजे से पारस कोल शामिल रहे। बैठक में पुलिस एवं प्रशासन की ओर से तहसीलदार अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान एवं टी.आई. कोतवाली अनूपपुर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दिनांक 10 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक 10वी एवं 12 वी कक्षाओ को बोर्ड परीक्षायें आयोजित की जा रही है जो इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर,अनूपपुर श्री हर्षल पंचोली द्वारा दिनांक 29.01.2026 को मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की गई है जिसमें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार ध्वनि मानको के प्रावधानो का पालन करते हुए 10 डेसिबल से कम ध्वनि तीव्रता के केबल दो छोटे साउण्ड बाक्स अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति उपरांत ही रात्रि 10.00 बजे तक ही उपयोग में लाये जा सकेंगें। रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के चलते आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में उक्त निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन करें।
