वन विभाग के विरोध पर भारी पड़ी अदालत, तेंदुआ खाल तस्करी आरोपी को नहीं मिली जमानत
Junaid khan - शहडोल। तेंदुआ की खाल के साथ सिवनी से पकड़े गए आरोपी ने जिला न्यायालय में जमानक के लिए यात्रिता लगाई थी। वन विभाग के विरोध पत्र को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत यात्रिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण वनमंडल के जैतपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 27 अक्टूबर 2025 को दर्ज वन अपराध मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की सूचना मिलने पर 19 जनवरी को वन विभाग की टीम देवघाट सिवनी गई हुई थी। इस दौरान वहां एक चार पहिया वाहन व एक स्कटी वाहन खड़े नजर आए। वन अमले को देखकर चार पहिया वाहन सवार वहां से भाग खड़े हुए। जबकि वन विभाग की टीम ने स्कूटी सवारों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के पास से बैग में तेंदुआ की खाल बरामद हुई थी। मामले में वन विभाग ने पटवारी रीझन लाल मरकाम निवासी खापा सिवनी व रमाकांत दुबे 35 वर्ष निवासी संजीवनी नगर जबलपुर को गिरफ्तार किया था। रीझन लाल मरकाम ने 2 फरवरी को जिला न्यायालय शहडोल में जमानत याचिका दर्ज की थी। वन परिक्षेत्राधिकारी जैतपुर जसवंज मीणा ने सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की सहायता से विरोध पत्र प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई के बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल ने आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी।
