होली पर प्रशासन सख्त: 3 मार्च शुष्क दिवस घोषित, 3 व 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश
Junaid khan - शहडोल। 02 मार्च 2026। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 मार्च 2026 को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।
मदिरा का क्रय-विक्रय रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित जारी आदेश के अनुसार 2 मार्च 2026 की रात्रि 11:30 बजे से 3 मार्च 2026 की सायं 5:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, होटल बार (एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए), रिटेल आउटलेट (वाइन शॉप) तथा मद्य भण्डार (देशी/विदेशी) पूर्णतः बंद रहेंगे। निर्धारित अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन, संग्रहण एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3 और 4 मार्च को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश होली के पावन अवसर पर राज्य शासन ने भी अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि होली का पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द और संयम के साथ मनाएं। प्रशासनिक एवं पुलिस अमला सतर्क रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। होली के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
