नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Junaid khan - शहडोल। दिनांक 22/01/2026 को फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 वर्षीया पुत्री जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, 21 जनवरी की रात को घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी जब बालिका का पता नहीं चला, तब अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका पर मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहडोल पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर, पुलिस ने दिनांक 25/02/2026 को नावालिग बालिका को रेलवे स्टेशन शहडोल से सुरक्षित दस्तयाब किया। नियमानुसार बालिका की काउंसलिंग कर उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही विवेचना के दौरान दिनांक 26/02/2026 को माननीय न्यायालय शहडोल के समक्ष नाबालिग बालिका के कथन कराए गए। उक्त कथनों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा बालिका के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया गया था। कथनों के आधार पर प्रकरण में पूर्व की धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(4), 62(2) (m), 65(1) एवं 5L/6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की पहचान धर्मेन्द्र जायसवाल (पिता देवलाल जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी छतवई, थाना सोहागपुर) के रूप में हुई। लगातार तलाश करने उपरांत सोहागपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03/03/2026 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय शहडोल के समक्ष पेश किया गया। सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अरूण पाण्डेय थाना प्रभारी सोहागपुर के नेतृत्व में, उनि. नेहा ऊइके, सउनि. हरिकिशोर गौत्तम, सउनि. संतोष कोल, प्रआर. बृजभान सिंह, आर. मेलाराम, महिला आर. वैशाली व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
