13 मवेशियों से भरी पिक-अप वाहन जप्त, पशुक्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

13 मवेशियों से भरी पिक-अप वाहन जप्त, पशुक्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज 


Junaid Khan - शहडोल। दिनांक 09-10 जून 2026 की दरम्यानी रात्रि थाना ब्यौहारी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिक-अप वाहन में भैंस एवं पड़ों को भरकर जयसिंहनगर की ओर से बूचड़खाने ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मो. अब्दुल पिता मो. अतीत उर्फ राजू, उम्र 21 वर्ष, निवासी उमरगंज, थाना नैनी, जिला प्रयागराज (उ.प्र.) बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 06 नग भैंस एवं 07 नग पड़ा, कुल 13 मवेशी ठूंस-ठूंस कर भरे हुए पाए गए। चालक से मवेशियों के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त मवेशियों का परिवहन वाहन स्वामी मोह. अली निवासी भड़रा, थाना चाकघाट के कहने पर किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया आरोपी वाहन चालक मोह. अब्दुल एवं वाहन स्वामी मोह. अली के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता का कृत्य पाए जाने पर थाना ब्यौहारी में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही के दौरान 06 नग भैंस, 07 नग पाड़ा कुल 13 मवेशी अनुमानित कीमत 2,20,000 रुपये तथा पिक-अप अनुमानित कीमत 7,00,000 रुपये, कुल 9,20,000 रुपये मूल्य की संपत्ति जप्त की गई। उक्त कार्यवाही एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी श्री मुकेश अबिद्रा के निर्देशन में ब्यौहारी पुलिस द्वारा की गई। कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्यौहारी निरीक्षक जियाउल हक, सउनि. गया प्रसाद कन्नौजे, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम सिंह तथा आरक्षक पंकज मेहरा की सराहनीय भूमिका रही।

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