मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार


Junaid Khan - शहडोल। दिनांक 24.06.2026 को फरियादी विक्रम शर्मा, निवासी कठी मोहल्ला, शहडोल द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि लगभग 10:30 बजे वह अपनी पत्नी के व्रत हेतु फल-फूल खरीदने मोटरसाइकिल से जा रहा था। जैसे ही वह इंदा चौक पहुंचा, वहां ऋषभ तिवारी, विकास उर्फ बासू लखेरा, शानू यादव एवं उनके साथी रोहित उर्फ कच्ची शाह ने उसे रोक लिया तथा शराब पीने के लिए ₹1000 की मांग की। फरियादी द्वारा रुपये देने से मना करने पर सभी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए डंडों तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के शोर मचाने पर उसका छोटा भाई विनोद शर्मा एवं स्थानीय निवासी विनोद राव मौके पर पहुंचे तथा बीच-बचाव किया। भीड़ एकत्रित होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। मारपीट में फरियादी के दाहिने हाथ, सीने, कनपटी एवं पीठ पर चोटें आई। प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 126(2), 119(1), 296(बी), 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया-गिरफ्तार आरोपी। 1.विकास उर्फ बासू लखेरा, पिता कामता प्रसाद लखेरा, निवासी खेरमाई मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 20/27, थाना कोतवाली, जिला शहडोल। 2.रोहित उर्फ कच्ची शाह, पिता स्व. चन्द्रशेखर शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी रामबाबू कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 20/27, अनिल गैरेज के पीछे, थाना कोतवाली, जिला शहडोल। प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश सतत् जारी है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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