08 से 17 जुलाई तक होगी स्कूल बसों की सघन जांच, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
Junaid Khan - शहडोल। भोपाल 09 जुलाई 2026 नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 08 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक 'विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान' संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्कूल बसों की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों, दस्तावेजों तथा चालक-परिचालकों की पात्रता की व्यापक जांच कर बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभियान के दौरान प्रत्येक स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC), फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सुरक्षा उपकरण कार्यशील स्थिति में हों। अभियान के अंतर्गत स्कूल बस चालकों के भारी वाहन (HMV) चलाने के लिए कम से कम 5 वर्ष पुराने वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन तथा आवश्यकतानुसार ब्रेथ एनालाइजर से शराब सेवन की जांच भी की जाएगी। शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित चालक के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बसों में ओवरलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, तेज गति से वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्कूल परिसरों एवं प्रमुख मार्गों पर बसों की गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं तथा स्पीड गवर्नर की भी जांच की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अभियान का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं संरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना है।
