कलेक्टर ने 14 पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदण्ड किया अधिरोपित

सीएमओ शहडोल के विरूद्व 2000 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित 

कलेक्टर ने तीन दिवस में अर्थदण्ड जमा करने के दिए निर्देश 


Junaid Khan - शहडोल। 12 अगस्त 2026 कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट श्री पार्थ जायसवाल ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) (2) के तहत सेवाओ के आवेदनो को बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब होने पर संबंधित अधिकारियो के विरूद्व 9500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने प्रमाण पत्र न प्रदाय करने हेतु नगरपालिका अधिकारी धनपुरी श्री अमित तिवारी, भूमि का सीमांकन संबंधित प्रकरण पर नायब तहसीलदार सोहागपुर श्री श्यामलाल मोगरे, जन्म के 1 वर्ष के प्श्चात पंजीयन के लिए अनुमति संबंधित हेतु श्री दीपक पटेल तहसीलदार सोहागपुर, अविवादित नामान्तरण नहीं करने संबंधित हेतु नायब तहसीलदार जयसिंहनगर श्री शनि द्विवेदी, मृत्य प्रमाण पत्र संबंधित हेतु ग्राम पंचायत कुबरा के सचिव श्री रामचरित साहू, ग्राम पंचायत जैतपुर के सचिव प्रभुनाथ बैगा, श्री संग्राम सिंह ग्राम पंचायत तेंदूडोल, ग्राम पंचायत धमनीकला के सचिव अरूण मिश्रा, ग्राम पंचायत मैरटोला के सचिव लक्ष्मण कोल, विवाह के पंजीयन संबंधित हेतु ग्राम पंचायत कैरहा श्री अजय सिंह, रामकिशोर पटेल सचिव ग्राम पंचायत आखेटपुर पर जन्म प्रमाणपत्र समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने संबंधित सहायक संचालक उद्यानिकी झनक सिंह के विरूद्व 500-500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधित ग्राम पंचायत गोपालपुर के सचिव के विरूद्व 1500 रूपये, जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय न करने पर नगरपालिका अधिकारी शहडोल श्री निशांत सिंह के विरूद्व 2000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। जारी आदेश में कहा गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि को संबंधित अधिकारी तीन दिवस के अंदर जमा कराने के लिए कहा गया है।

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