गंभीर धाराओं में अपराध के बावजूद पुलिसिया ढिलाई और प्रशासनिक सुस्ती पर खड़े हुए तीखे सवाल

वार्ड 16/21 घरौला मोहल्ला में रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने बोला हमला, धारदार हथियार से किया वार,क्या केवल कागजी एफआईआर से मिलेगी पीड़िता को सुरक्षा?


Junaid Khan - शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली एक बेहद दर्दनाक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। नगर के वार्ड क्रमांक 16/21, घरौला मोहल्ला निवासी 53 वर्षीय महिला राबिया बानो (पति सफरू खान) पर उनके ही अहाते में रहने वाले दबंगों ने एकराय होकर जानलेवा हमला कर दिया। पुरानी रंजिश और तानेबाजी के विरोध पर भड़के दबंगों ने महिला पर सीधे धारदार औजार (चाकू) से हमला बोल दिया, जिससे महिला का हाथ बुरी तरह कट गया और वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा और उन्होंने पीड़िता को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा तथा जान से मारने की खुल्लम-खुल्ला धमकी दी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन का अपराधियों पर कोई खौफ नहीं रह गया है, जिससे आम नागरिक और विशेषकर महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 30 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 2:00 बजे की है, जब पीड़िता राबिया बानो अपने पैतृक मकान में मौजूद थीं। आरोप है कि अहाते में ही रहने वाले रफीक खान के परिवार की सदस्य गुड्डी खान (पिता नत्थू खान), उसकी बेटी छोटी खान (पिता यूनुस खान) और अमरीन खान (पति इमरान खान) एकराय होकर राबिया बानो के पास पहुँचीं और झूठी बदनामी का आरोप लगाते हुए अभद्र और अश्लील गाली-गलौज करने लगीं। जब पीड़िता ने इस अभद्रता का विरोध किया, तो हमलावर हिंसक हो उठे। आरोपी गुड्डी खान ने अपने पास रखे धारदार चाकू से सीधे पीड़िता पर हमला कर दिया। पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, चाकू सीधे उनकी दाहिनी हथेली में जा लगा, जिससे गहरा घाव हो गया और खून की धार बह निकली। पीड़िता के जमीन पर गिरते ही तीनों महिला आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और पीठ व गर्दन पर ताबड़तोड़ मुक्कों से मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचीं नाजनी बाई और आसमा बी सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने किसी तरह हस्तक्षेप कर पीड़िता की जान बचाई, अन्यथा आरोपी किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे। घटना के बाद लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल पीड़िता कोतवाली थाना शहडोल पहुँची, जहाँ से पुलिस ने उन्हें मेडिकल मुआयने के लिए जिला अस्पताल भेजा। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कुल 5 चोटों की पुष्टि हुई है, जिसमें धारदार हथियार से कारित गहरा घाव शामिल है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने धारा 173 बी.एन.एस.एस. के तहत अपराध क्र. 0365/2026 पंजीबद्ध किया है। हालाँकि, स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस का रवैया केवल औपचारिकता पूरी करने तक सीमित रहता है। आरोपी खुलेआम घूमकर पीड़िता को पुन: नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहे हैं, परंतु जिम्मेदार पुलिस अधिकारी केवल फाइल तैयार करने में व्यस्त हैं। अगर समय रहते आरोपियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो क्षेत्र में किसी बड़े अपराध की जिम्मेदारी सीधे तौर पर शहडोल पुलिस व जिला प्रशासन की होगी।

एफ.आई.आर. में दर्ज धाराएँ और कानूनी विश्लेषण (BNS 2023)

कोतवाली पुलिस शहडोल द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत दर्ज की गई धाराएं। धारा 296(b) 115(2) 118(1) 351(3) 3(5) BNS-कायम कर मामला दर्ज हुआ।

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