व्हाट्सएप, एसएमएस या मौखिक सूचना पर अवकाश मान्य नहीं-कलेक्टर

व्हाट्सएप, एसएमएस या मौखिक सूचना पर अवकाश मान्य नहीं-कलेक्टर


Junaid Khan - शहडोल। 19 अक्टूबर 2026 कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए अवकाश पर प्रस्थान किया जा रहा है, तथा अवकाश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप के स्थान पर सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जो कि शासकीय कार्यों की पदीय गरिमा एवं अनुशासन के विपरीत है। उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे (आकस्मिक अवकाश/अन्य अवकाश की स्वीकृति पहले लें),अवकाश का आवेदन सदैव निर्धारित प्रारूप में विधिवत प्रस्तुत किया जाए; व्हाट्सएप (WhatsApp), एसएमएस या मौखिक सूचना पर अवकाश मान्य नहीं होगा, यदि भविष्य में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर पाया जाता है, तो उस अवधि को 'No Work, No Pay' (न काम, न वेतन) के सिद्धांत के तहत उस दिवस का वेतन काटा जाएगा और संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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