आवेदक की रिपोर्ट पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में म0प्र0 धार्मिक स्वतंत्रता,,,
आशाराम बैगा पिता स्व. प्रेम लाल बैगा उम्र 30 वर्ष ग्राम घुरवार द्वारा थाना कोतवाली में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.05.23 को घरौला मोहल्ला में मोनिका बिजय के घर में राजेन्द्र कांवरे एवं अन्य के द्वारा वहां उपस्थित ग्रामीणो को ईसाई धर्म अपनाने को कहकर सामूहिक धर्मां तरण के लिये प्रेरित किया जा रहा था। ये लोग आर्थिक सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, रोजगार आदि उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म के साहित्य की किताबे और बाईबल बांट रहे थे। आवेदक की रिपोर्ट पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में म0प्र0 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 एवं 295ए, 298, 506, 508, 109 भादवि के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण में 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है-
आरोपीगणों की जानकारी -
1. राजेन्द्र कांवरे निवासी बैहर जिला बालाघाट
2. संजय कुमार धारवे निवासी कुसमी जिला मण्डला
3. कृष्णलाल कोल निवासी खलौद पाली जिला उमरिया
4. संतोष चौधरी निवासी कोठार जिला उमरिया
5 एरोन फ्रांसेन्स निवासी सिंहुपर रोड शहडोल जिला शहडोल
6 कैलाश वर्मन निवासी पाली जिला उमरिया
7. रामनाथ कोल निवासी पिपरिया थाना सोहागपुर जिला शहडोल
8. मोनिका विजय पति स्व. विजय कुमार निवासी कामणी जिला नागपुर महाराष्ट्र 9. थानू राम यादव निवासी ग्राम पिपरिया
उक्त कार्यवाही में उनि0 उपेन्द्र त्रिपाठी, आशीष झारिया, नेहा उईके, सउनि0 रामराज पाण्डेय, सुरेश अहिरवार, कामता पयासी, प्रआर0 बिलाल खान, आर0 पप्पू यादव, संतोष बुनकर, मआर0 चम्पा सिंह एवं आर0 अमित दीक्षित अभिषेक दीक्षित की सराहनीय भूमिका रही।