लापरवाह ऑटो चालक को एक वर्ष का कारावास
शहडोल। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋषभ डॉनल ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाने वाले आरोपी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि 02 सितंबर 2017 को सूचनाकर्ता विनय कुमार चौधरी रिश्तेदारों के साथ शहडोल से पिपरया जा रहा था। रास्ते में ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा दिया जिससे आटो में बैठी उसकी भाभी फूलमती ऑटो से गिर गईं और उसके उपर ऑटो का पिछला चका चढ़ गया। जिससे भाभी के कमर व घुटने में तथा पीठ में चोट लगी है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी रजन यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया को एक हजार रूपये के अर्थदंड व धारा 304 ए में 1 वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।