बाल मजदूरी कराने वाले को 02 साल तक जेल की सजा का प्रावधान...

बाल श्रम से संबंधित शिकायत पुलिस 100, चाइल्ड लाइन 1098 पर...


Junaid khan - शहडोल। 22 अप्रैल 2025-  अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह की उपस्थिति में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में बाल और किषोर श्रम प्रतिषेद एवं विनियमन संशोधित अधिनियम 2016 के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में आयोजित की गई। अपर कलेक्टर ने कहा कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता, बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है, बाल मजदूरी करने वाले को 20 हजार रूपये  से लेकर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक पुलिस 100, चाइल्ड लाइन 1098 पेंसिल पोर्टल पर कर सकते हैं। बैठक में जिला नोडल अधिकारी बाल श्रम श्रीमती चरणा गुप्ता बताया कि बाल श्रमिक को नियोजित करने पर अधि० की धारा 14 (1) के तहत तथा किशोर श्रमिक को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने पर अधि० धारा 14 (1क) के तहत कम से कम छः माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20 हजार रूपये का जुर्माना है, लेकिन जिसे 50 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दण्ड का प्रावधान है। उपर्युक्त धाराओं के आधीन अपराध को दोहराने पर कम से कम एक वर्ष की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने पीड़ित बाल किषोर श्रमिक की सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छुड़ाए गए बच्चे की मूलभूत आवश्यकताएं छुड़ाए जाने के तत्काल बाद अवश्य पूरी की जानी चाहिए, बाल कल्याण समिति रू छुड़ाए गए बच्चों को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, जो जांच का आदेश देगी, जिसमें चिकित्सा जांच, आयु का निर्धारण, मध्यस्थ देखभाल और सुरक्षा, माता पिता का पता लगाना एवं श्रमिक के घर का सत्यापन किया जाना शामिल किया जा सकता है, सामजिक जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दाखिल की जायेगी।इस स्तर पर या जांच की समाप्ति पर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से एफआईआर में अतिरिक्त धारायें शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अरविंद शाह,जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग श्री मनोज लारोकर, जिला समन्वयक सर्व षिक्षा श्री अमरनाथ सिंह, श्री संजीव वर्मा  सहित जिला टास्क फोर्स समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

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