लोक सेवा गारण्टी के तहत सिटीजन चार्टर में चिन्हित सेवाएं समय-सीमा में दी जाएं- कलेक्टर
Junaid khan - शहडोल। बुधवार, 19 नवम्बर 2025,को कलेक्टर डॉ. केदार सिंह नें समय-सीमा की बैठक में लोग सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर के तहत निर्धारित समय-सीमा में दी जाने वाली चिन्हित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण करनें के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही समाधान एक दिवस के तहत प्राप्त आवेदनों का भी निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की विभागवार समीक्षा भी की। आपने यह भी निर्देश दिए कि नवम्बर माह के लिए समाधान ऑनलाईन अंतर्गत जिन विभागों की जिन सेवाओं की समीक्षा की जानी है, उन सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रगति वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अन्तोनिया एक्का, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
