कलेक्टर के आदेशों की अनदेखी पड़ी भारी, सोनी लॉज संचालक पर धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई
Junaid khan - शहडोल। सँभाग के जिले अनुपपुर के थाना चचाई में दिनांक 26/12/2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनी लाज चचाई में कुछ जोड़े आए हुए हैं, जिनकी जानकारी थाना में नहीं दी गई है, और पूर्व में भी उक्त लाज में रुकने ठहरने के संबंध में कोई जानकारी संचालक द्वारा नहीं दी गई जिसकी तस्दीक मौके से की गई तो दो जोड़े दो रूम में पाए गए पूछताछ करने पर दोनों बालिक होना बताएं मौके से उपरोक्त व्यक्तियों से दस्तावेज लिया गया तथा संचालक तिलक राज सोनी से रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जो प्रस्तुत किया रजिस्टर का संधारण होना नहीं पाया गया और उक्त व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि पूर्व में भी प्र.क्र./आरडीएम/ कानून व्यवस्था/2025/अनूपपुर/10/05/2025 के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया था कि जो भी लाज एवं धर्मशाला संचालक है बाहरी व्यक्ति आते हैं उनकी जानकारी तत्काल सीमावर्ती थाना क्षेत्र में देने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसका सोनी लाल संचालक तिलक राज सोनी पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद सोनी उम्र 59 साल निवासी चचाई के द्वारा उल्लंघन करना पाया गया जो धारा 223 बीएनएस के तहत दण्डनीय पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया,आरोपी उपरोक्त लाज संचालक के खिलाफ अप.क्र. 326/25धारा 223 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुंद्रेश सिंह, उप निरीक्षक राघव बागरी ,स उ नि किरण मिश्रा, प्र.आर. विकास, आरक्षक विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
