नशे की हालत में कक्षा में अभद्र, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित

नशे की हालत में कक्षा में अभद्र, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित 


Junaid khan - शहडोल। 22 दिसम्बर 2025- शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हिरवार विकासखंड ब्यौहारी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री रामखेलावन चौधरी द्वारा विद्यालयीन समय में मदिरापान कर नशे की हालत में कक्षा में बैठकर अभद्र, अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा के प्रयोग करने का दोषी पाए जाने पर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षक श्री चौधरी का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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