जघन्या एवं सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने किया आरोपी की दंडित
Junaid Khan - शहडोल। माननीय विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) जिला शहडोल ने थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 871/19 विशेष सत्र प्रकरण क्रं0 29/20 शासन बनाम धनराज समुद्रे वगैरह में आरोपी धनराज समुद्रे ऊर्फ अप्पू पिता रिंकू समुद्र उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं0 33 रेल्वे कालोनी छोटी काली मंदिर के पीछे शहडोल में आरोपी को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड, 364 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, 397 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा 201 भादवि एवं 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन श्री एस0एल0 कोष्टा द्वारा पैरवी की गई। घटना का विवरण,दिनांक 30.12.2019 को फरियादी अजय सोनी पिता स्व0 रामसेवक सोनी, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 26/35 जामा मस्जिद रोड शहडोल, थाना कोतवाली शहडोल में उपस्थित होकर सूचना दिया कि उसका लड़का अक्षत सोनी उम्र 15 वर्ष दिनांक 30.12.2019 के 3.30 बजे दिन घर से मोबाइल लेकर निकला तथा शाम 7.00 बजे तक घर नहीं आया। अक्षत सोनी, सोने की चैन एवं कान में सोने की बाली पहना है तथा लाल रंग की टी शर्ट एवं ग्रे कलर का लोवर पहना है। उक्त सूचना पर से थाना कोतवाली शहडोल मे गुम इंसान क्र0 101/19, धारा 363 भा0दं0सं0 के तहत दर्ज की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 31.12.2019 गवाहो के कथन लेखबद्ध किये गए जिनके कथनों के आधार पर संदेही अप्पू उर्फ धनराज की तलाश कर उससे पूंछतांछ करने पर बताया कि अक्षत उससे फाइटर पंच मांग रहा था, जो अक्षत को फाइटर पंच देने की बात कहकर एक अन्य साथी के साथ के उसकी मोटरसायकिल में अक्षत को बैठाकर रेल्वे ग्राउण्ड से एक यादव, लड़का जो अपनी मोटरसायकिल में था, को साथ लेकर मुड़ना नदी कल्याणपुर दिनांक 30.12.2019 को शाम करीब 4 बजे गए और अक्षत की हत्या कर मुड़ना नदी के पानी में फेंक दिये हैं। अप्पू उर्फ धनराज के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्त अप्पू उर्फ धनराज समुद्रे पिता रिंकू समुद्र अपने साथी के साथ मिलकर सोने की चैन, मोबाइल, कान की सोने की बाली, चप्पल छीनकर साक्ष्य खत्म करने की नियत से अक्षत की बटनवाला धारदार चाकू से मारकर हत्या कर मुड़ना नदी के पानी में एकांत स्थान पर शव को छिपाना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364ए, 302, 201, 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 25(बी) आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में जब्त आलाजरब एवं वस्तुओं को एफएसएल परीक्षण हेतु सागर भेजा गया। अक्षत सोनी के अंतिम बार अभियुक्त अप्पू उर्फ धनराज, रितिक के साथ मोटरसायकिल में दिखने वाली सीसीटीव्ही के कैमरे की फुटेज की प्राप्त कर जब्त किया गया। अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उसकी निशादेही पर अपह्त बालक अक्षत सोनी का शव गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। मौके पर ही की सूचना पर देहाती मर्ग कायम कर अपह्त बालक के शव का पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय शहडोल भेजा गया। शव निरीक्षण पंचनामा में अक्षत के गले में बाएं तरफ धारदार हथियार से गहरी चोंट होना पाया गया। प्रकरण में श्री रावेन्द्र द्विवेदी तत्काेलीन निरीक्षक कोतवाली द्वारा सम्पूलर्ण विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया । अभियोजन की ओर माननीय न्यायालय समक्ष कुल 21 अभियोजन साक्षियों एवं 40 प्रदर्श दस्ता्वेज प्रस्तुत किए गए। सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत अभियोजन की ओर से उपनिदेशक श्री एस0एल0 कोष्टा की ओर से अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को वर्धित दण्ड से दंडित किया।
