अपनी 02 वर्षीय पुत्री की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास (घायल पत्नी ने दी पति के खिलाफ गवाही)
Junaid Khan - शहडोल। श्रीमान् के.एन. सिंह, विद्धान सत्र न्यायाधीश, शहडोल द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 296/2023 में दिनांक 11.04.2026 को निर्णय पारित किया जाकर, आरोपी संतोष प्रजापति श्रीवास्तव पिता स्व० श्री राकेश प्रजापति श्रीवास्तव निवासी - ग्राम टिकरी टोला तलैया के पास बुढार जिला शहडोल को अपनी पुत्री की हत्या का दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास से तथा अपनी पत्नी को घायल करने के आरोप का दोषी पाते हुए धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत 03 वर्ष के कठिन कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सुरेश जेठानी द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2023 को आरोपी द्वारा अपनी पत्नी पूजा एवं पुत्री देवकी उर्फ किट्टी के साथ बिरसिंहपुर पाली के प्लेटफार्म नंबर 02 के पास एवं स्टेशन के पास बने तालाब पर मारपीट की गई। आरोपी द्वारा अपनी पत्नी के सिर में पत्थर से चोंट पहुंचाई गई तथा दांत से कान को काट कर अलग कर दिया गया एवं पुत्री को भी दांत से काटा गया एवं जमीन पर पटक-पटक कर मारा गया जिससे पुत्री के शरीर पर कई जगह चोंटे आई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके परिणामस्वरूप पुत्री की मृत्यु हो गई। जी.आर.पी. थाना शहडोल द्वारा मामले की जांच एवं विवेचना की गई, विवचेना के दौरान आरोपी के पास से खून लगा रूमाल, टी-शर्ट, पैन्ट जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी की पत्नी पूजा द्वारा आरोपी के खिलाफ पुलिस को बयान दिया गया तथा अपने न्यायालयीन कथन में भी पूजा द्वारा आरोपी द्वारा की गई घटना का पूर्ण विवरण बताया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय मे अपने पक्ष समर्थन में 18 साक्षियों के कथन कराये गये। विचारण पश्चात अभियोजन साक्षियो के न्यायालीन कथन पर न्यायालय द्वारा विश्वास व्यक्त करते हुये उपरोक्तानुसार आरोपी को दण्डित किया गया।
