पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन पर जिले भर में आतिशबाज़ी विक्रेताओं और निर्माणकर्ताओं के भंडार गृहों का सघन निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन पर जिले भर में आतिशबाज़ी विक्रेताओं और निर्माणकर्ताओं के भंडार गृहों का सघन निरीक्षण 


Junaid Khan - शहडोल। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से, पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में जिले भर में आतिशबाज़ी (पटाखा) विक्रेताओं और निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध एक विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित आतिशबाज़ी निर्माण इकाइयों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और उनके मैगजीन (भंडार गृहों) का औचक निरीक्षण किया गया। इस चेकिंग अभियान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। लाइसेंस और परमिट की जांच सभी आतिशबाज़ी विक्रेताओं और निर्माताओं के वैध लाइसेंस और उनकी वैधता की सूक्ष्मता से जांच की गई। सुरक्षा मानकों का पालन भंडार गृहों (मैगजीन) में विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों (जैसे- अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टियां, पानी की व्यवस्था आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। क्षमता से अधिक भंडारण पर रोक यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मैगजीन या गोदाम में अनुमत क्षमता से अधिक आतिशबाज़ी या विस्फोटक सामग्री का भंडारण न किया गया हो। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले, बिना वैध लाइसेंस के व्यापार करने वाले या अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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