RPF शहडोल की तत्परता से रंगे हाथ पकड़े गए रेलवे के लोहा चोर
Junaid Khan - शहडोल। रेलवे सुरक्षा बल थाने शहडोल में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3(अ) के तहत 02 व्यक्तियों एवं फरार 05 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाने के संबंध में। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 30.04.2026 को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर RPF शहडोल की टीम द्वारा शहडोल व घुनघुटी के मध्य रेलवे क्षेत्र में गश्त के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों को रेलवे की संपत्ति को चोरी करने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया। जब चोरों का यह ग्रुप रेलवे संपत्ति की चोरी करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय RPF टीम के वहाँ पर पहुंचते ही आरोपियों द्वारा सफेद रंग की बोलेरो पिकअप छोड़कर भागने का प्रयास किया गया। इस दौरान कुल 7 व्यक्तियों में से दो आरोपी (1) शिव कुमार चैधरी उर्फ राजा, पिता संतोष चैधरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी- वार्ड न. 01 ग्राम कठोत्तिया सेंदुरी थाना- सोहागपुर जिला-शहडोल (म.प्र) एवं (2) गुड्डा बैगा, पिता फगुना बैगा, उम्र 39 वर्ष निवासी-वार्ड नं.19, शासकीय हाईस्कूल के सामने, ग्राम चुनिया कठोत्तिया पोस्ट सिंदुरी, थाना-सोहागपुर जिला-शहडोल (म.प्र.) मौके पर पकड़े गए, जबकि अन्य 05 आरोपी जिनमें शहडोल के अहमद और सादिक नाम के दो आरोपी भी हैं, अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आर्थिक तंगी एवं नशे की लत के कारण अवैध रूप से धन अर्जित करने के उद्देश्य से सादिक के कहने इस घटना में शामिल हुए। आरोपी शिव कुमार के अनुसार, वह सादिक नामक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसने रेलवे क्षेत्र में पड़े लोहे एवं केबल को चोरी कर कबाड़ में बेचने की योजना बनाई। वहीं आरोपी गुड्डा बैगा ने बताया कि उसका संपर्क अपने परिचित अहमद के माध्यम से सादिक से हुआ, जिसने उसे इस कार्य में शामिल किया। दिनांक 30.04.2026 को योजनानुसार सभी एक पिकप वाहन से घटनास्थल पहुंचे। मौके पर सादिक द्वारा पहले से लाए गए कटर की मदद से एक मोटे काले केबल के बंडल को काटकर उसका एक भारी टुकड़ा वाहन में लोड कराया गया। तत्पश्चात सभी आरोपी रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले लोहे के सामानों को वाहन में लोड करने लगे। सादिक वाहन में बैठकर बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इसी दौरान टीम के पहुंचने की आहट मिलते ही सादिक द्वारा साथियों को चिल्लाकर भागने को कहा गया। जिस पर शिव कुमार गिर जाने के कारण तथा गुड्डा बैगा वाहन में होने के कारण भाग नहीं सके और पकड़े गए। तलाशी एवं पूछताछ के दौरान मौके पर खड़ी एक सफेद रंग की महिन्द्र बोलेरा पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर MP-54-GA-0312 से लगभग 15 मीटर लंबा 30 कोर सिग्नल केबल का काले रंग का एक टुकड़ा व 20 नग रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले लोहे के बने जागल फिश प्लेट बरामद किए गए।आरोपियों को उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किन्तु वे कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके तथा भविष्य में भी प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की। दोनों आरोपियों ने अपने बयान में अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की तथा भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया। साथ ही दोनों ने फरार आरोपियों सादिक एवं अहमद तथा अन्य 03 व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पकड़वाने में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की। आरोपियों के स्वीकृत बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपियों द्वारा पूर्व नियोजित योजना के तहत रेलवे की संपत्ति चोरी करने का प्रयास किया गया । घटना में प्रयुक्त वाहन, कटर एवं चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी से प्रथम दृष्टया मामला रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3(अ) के तहत होना पाए जाने पर मामला जांच में लेकर उक्त दोनों आरोपियों एवं फरार 5 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3(अ) के तहत रेल सुरक्षा बल थाने शहडोल मे दिनांक 30.04.2026 को एक मामला दर्ज कर मामले मे अज्ञात फरार 05 आरोपी की खोजबीन जारी है । चोरी में प्रयोग की जा रही पिकप वैन शहडोल के एक कबाड़ी हक्कू के साले के नाम पर है जिसे हक्कू नाम के शहडोल के एक कबाड़ी ने लीज पर ले रखा है । उन दोनों से भी पूछताछ जारी है।
