कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
Junaid Khan - शहडोल। 01 जून 2026,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में पदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहडोल जिले की सीमान्तर्गत संचालित समस्त दो पहिया वाहन विक्रेता एजेन्सियों को दो पहिया वाहन विक्रय करते समय उपभोक्ताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय किये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी दो पहिया वाहन विक्रेता आई एस आई मार्क हेलमेट सहित वाहन का विक्रय करेगा तथा इसका उल्लेख सेल लेटर, वाहन विक्रय बिल में भी करेगा तथा इसकी लिखित सूचना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओर स्थानीय पुलिस थाना को देगा। यदि कोई वाहन क्रेता हेलमेट नहीं खरीदता तो उस वाहन क्रेता की सूचना संबंधित पुलिस थाना को देना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावे एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड, शहडोल ज़िले के समस्त पुलिरा थाना पुलिस चौकी एवं शहडोल ज़िले की सीमा में स्थित दो पहिया वाहन विक्रेता एजेंसीज / कम्पनीज इत्यादि राहगोचर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे। इस आदेश का उल्लंबघन करने की दशा में संबंधित एजेन्सी/कंपनी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा।
