लोक सेवा गारण्टी के तहत चिन्हित सेवाएं आवेदकों को समय-सीमा में देना सुनिश्चित करें-कलेक्टर
Junaid Khan - शहडोल। 18 जून 2026- कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समय-सीमा की बैठक में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिन्हित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक प्रकोप वन्य प्राणियों से फसलों को होने वाली हानि के प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, सीमांकन प्रकरणों तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। उन्होने निर्देश दिए कि न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए न्यायालय को अवगत कराया जाए। संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अन्तोनिआ एक्का, सुश्री अर्चना मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
