नियमों के उल्लंघन पर 08 मेडिकल स्टोर संचालको को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

03 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश 


Junaid Khan - शहडोल। 23 जुलाई 2026 कलेक्टर डाॅ. केदार सिंह के निर्देशानुसार औषधि अनुज्ञापन अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन शहडोल ने जानकारी दी है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जिले के 8 मेडिकल स्टोर संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन मेडिकल स्टोर संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें दिशा मेडिकल स्टोर, रेलवे तिराहा ब्यौहारी के संचालक अभिनय सिंह बघेल,लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर, जिला चिकित्सालय काम्प्लेक्स जय स्तंभ चैक शहडोल के संचालक अभिमन्यु सिंह, न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर, शहडोल के संचालक करण गुप्ता, ओम मेडिकल स्टोर, ओपियम तिराहा अमलई, के संचालक जुगनू केवट, राज मेडिकल स्टोर, रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक रजनीश गुप्ता, श्रीजी मेडिकल स्टोर, शहडोल के संचालक कश्मीरा विनोद अग्रवाल, तिवारी फार्मा शहडोल के संचालक संजीव कुमार तिवारी, वैभव मेडिकल स्टोर, रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक वैभव शुक्ला के नाम शामिल है। जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि संबंधित मेडिकल स्टोर से संचालक सूचना पत्र प्राप्ति के 03 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से अपना जवाब प्रस्तुत करंे । यदि आप समक्ष में सुनवाई का अवसर चाहते हो तो उसका उल्लेख अपने उत्तर में करे । इस समय सीमा में आपकी ओर से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

Previous Post Next Post