कोर्ट का बड़ा फैसला,हत्या के दोषी अतुल सेन को आजीवन कारावास,शहडोल न्यायालय ने सुनाई सजा
Junaid Khan - शहडोल। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला शहडोल के द्वारा थाना कोतवाली शहडोल के अपराध क्रमांक 654/23 म0प्र0 शासन विरूद्ध अतुल सेन धारा 302, 294,323,506 भादस0 के विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 25-08-2026 को आरोपी अतुल सेन पिता स्वे0 जगदीश सेन निवासी वार्ड नं0 06/09 पाण्ड व नगर शहडोल को भा द स की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रू0 का जुर्माना के दण्डा देश से दण्डित किया गया प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास द्वारा समस्तश अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यज कराते हुए संपूर्ण पैरवी की गई एवं अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री अशोक प्रियदर्शी द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुैत किया गया था। घटना का विवरण दिनांक 01/09/23 को करीब 08:00 को शाम करीब 08.00 बजे फरियादी अपनी दुकान पर था तभी मोहल्ले के ज्ञानेन्द्र पटेल उसके दुकान में सौदा खरीदने आए थे। उसी समय फरियादी का पड़ोसी अतुल सेन फरियादी के दुकान के पास आकर तुम दुकान में ग्राहक बुलाकर मेरे घर के सामने गाड़ियां खड़ी कराते हो मां बहन की बुरी-बुरी गाली गलौच करने लगा तो फरियादी और उसकी मां गाली देने से मना किए तब अतुल सेन फरियादी लिपटकर मारपीट करने लगा उस समय पटेल बीच बचाव किए और बोले की मै अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं, इतने में अतुल सेन अपने घर के अंदर से एक चाकू हाथ में लेकर बाहर आया ज्ञानेन्द्र पटेल को जान से मारने के नियत से सीने में चाकू मारकर जानलेवा चोट पहुंचाया है और ज्ञानेन्द्र पटेल को जमीन में गिराकर मारपीट किया है ज्ञानेन्द्र पटेल के सीने में गहरी चोट लगने से खून से लतफत होकर बेहोस हो गए थे, अतुल सेन घटना करने के बाद दुबारा फरियादी तथा ज्ञानेन्द्र पटेल पटेल को जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू लेकर अपने घर तरफ भाग गया था। मृतक की ईलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज शहडोल में मृत्युो हो गई। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी अतुल सेन को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
