शहडोल का चर्चित हत्याकांड,सरई के पेड़ से बांधकर संदीप की हत्या करने वाली काजल सोनी को उम्रकैद
Junaid Khan - शहडोल। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्या याधीश जिला शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 373/22 म0प्र0 शासन विरूद्ध काजल सोनी धारा 302,201भादस0 के विचाराधीन प्रकरण में आज दिनांक 14-08-2026 को आरोपी काजल सोनी पिता द्वारका प्रसाद सोनी निवासी वार्ड नं0 06 करूआ रोड गोहपारू शहडोल को भादस की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में तीन वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना के दण्डांदेश से दण्डित किया गया प्रकरण में प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास द्वारा समस्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यो कराते हुए संपूर्ण पैरवी की गई एवं अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री अशोक प्रियदर्शी द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुपत किया गया था। घटना का विवरण दिनांक 29-07-2022 को डायल100 को सूचना प्राप्तत हुई कि ग्राम सोनटोला के जंगल में एक व्ययक्ति का शव मिला है जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाया गया। जांच के दौरान शव की पहचान कराया गया था जिसमें शव की पहचान संदीप उर्फ गोलू गुप्ताु पिता लल्लूर लाल गुप्ता निवासी वार्ड नं0 06 करूआ रोड गोहपारू जिला शहडोल के रूप में हुई थी उसकी हत्याा सरई के पेड में उसके हाथों को कपडें से बांधकर धारदार हथियार से गर्दन पर कई बार मारकर किया गया था। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपिया काजल सोनी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
