जघन्य एवं सनसनी खेज के रूप में चिन्हित प्रकरण में आरोपिया को हुई आजीवन कारावास

जघन्य एवं सनसनी खेज के रूप में चिन्हित प्रकरण में आरोपिया को हुई आजीवन कारावास 


Junaid Khan - शहडोल। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यातयाधीश जिला शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक 373/22 म0प्र0 शासन विरूद्ध काजल सोनी धारा 302,201भादस0 के विचाराधीन प्रकरण में आज दिनांक 14-08-2026 को आरोपी काजल सोनी पिता द्वारका प्रसाद सोनी निवासी वार्ड नं0 06 करूआ रोड गोहपारू शहडोल को भादस की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में तीन वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना के दण्डाशदेश से दण्डित किया गया प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अशोक प्रियदर्शी के द्वारा उपनिदेशक श्रीमान् कैलाश चंद्र पटेल शहडोल के मार्गदर्शन में अभियोजन का संचालन किया गया था। घटना का विवरण – जिला मीडिया प्रभारी श्री राकेश कुमार पाण्डेशय ने पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार बताया कि दिनांक 29-07-2022 को डायल100 को सूचना प्राप्तन हुई कि ग्राम सोनटोला के जंगल में एक व्युक्ति का शव मिला है जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाया गया । जांच के दौरान शव की पहचान कराया गया था जिसमें शव की पहचान संदीप उर्फ गोलू गुप्ताम पिता लल्लूे लाल गुप्ताय निवासी वार्ड नं0 06 करूआ रोड गोहपारू जिला शहडोल के रूप में हुई थी उसकी हत्या सरई के पेड में उसके हाथों को कपडें से बांधकर धारदार हथियार से गर्दन पर कई बार मारकर किया गया था जिस पर पुलिस द्वारा देहाती नालसी लिखकर शव परीक्षण पंचायत नामा, पोस्टरमार्टम आदि की कार्यवाही कराया गया था विवेचना के दौरान आरोपी काजल सोनी का अभिरक्षा में लेकर पूंछतांछ की जाने पर उसने अपराध करना स्वी कार किया और इस्तेिमाल चाकू घटना वक्तल पहने कपडे, मोबाईल पुलिस को जप्तन कराया। विवेचना के दौरान जप्तइ चाकू को चिकित्सनक को भेजकर मृतक के चोंटो के संबंध में क्वेेरी प्राप्त की गई थी जिसमें उक्तन चाकू से मृतक को जो चोंटे आई थी वह चोंटे आने की संभावना की राय चिकित्सेक द्वारा दी गई थी विवेचना के दौरान आरोपिया से जप्तच उक्त वस्तुआओं एवं मृतक से संबंधी वस्तुाओं को डीएनए परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट सकारात्मजक रूप से आई थी। और विवेचना के दौरान आरोपिया जिस कोचिंग में पढाई करती थी वहां से संबंधित प्रभारी के कथन लेख किये गये थे जिसमें यह तथ्य पाया गया था कि आरोपिया से जो कपडे बरामद हुऐ थे उसी रंग का कपडा पहन कर कोचिंग सेंटर विलंब से घटना दिनांक को आई थी । और पुलिस द्वारा अन्यु विवेचना संपूर्ण करने के पश्चारत अपराध पाये जाने अभियोग पत्र माननीय न्याईयालय में पेश किया गया। प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपिया काजल सोनी को उपरोक्तक दण्ड से दण्डित किया।

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