हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यांयालय ने किया आरोपी की दंडित


Junaid Khan - शहडोल। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्याायाधीश जिला शहडोल ने चौकी दर्शिला थाना जैतपुर के अपराध क्रमांक 299/2023 विशेष सत्र प्रकरण क्रं0 02/24 शासन बनाम सम्पत पाव पिता लालमन पाव उम्र 36 साल निवासी ग्राम गोडारू थाना कोतमा जिला अनूपपुर हाल निवासी ग्राम सरईबहरा कोलमी छोट को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000/- रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन श्री कैलाशचंद्र पटेल एवं सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमति कविता कैथवास द्वारा पैरवी की गई। घटना का विवरण-सूचनाकर्ता गुडिया पति राजकुमार अगरिया ने बताया कि दिनांक 30/08/2023 राखी के दिन अपने मायका गोडिनबुडा गई थी उस समय घर पर उसका छोटा भाई अमरशाह और एक व्‍यक्ति घर पर था जिसका नाम उसकी भतीजी ने संपत बताई थी। उसका भाई गांव तरफ सबजी भाजी लेने गया था लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आया। संपत रात में 07- 08 बजे अण्डा लेकर घर आया और बोला कि अमरशाह ने अंडा भेजा है भाई के बारे में पूछने पर बताया कि वह शक्तिपार तरफ गया है। रात में भाई घर नहीं आया सुबह गांव का एक लड़का आया और बताया कि रोड पर पुलिस वाले खडे हैं एक व्येक्ति रोड पर पडा है। तब मैं रोड पर जाकर देखी तो मेरा भाई रोड पर पडा था। उसके सिर से बहुत खून निकला हुआ था। मुझे लगता है कोई व्य क्ति मेरे भाई की हत्या कर दिया है। प्रस्तुत शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में संकलि‍त वैज्ञानिक साक्ष्य भौतिक साक्ष्यक एवं मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी द्वारा हत्या कारित किया जाना पाया गया। सम्पूार्ण साक्ष्य समाप्ति उपरांत अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन श्री कैलाशचंद पटेल द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया है।

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