लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें

समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों में पांच अधिकारियों पर 500-500 रुपये की पेनाल्टी लगाने के निर्देश


Junaid Khan - शहडोल। समय-सीमा की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाह्य प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित पांच अधिकारियों पर 500-500 रुपये की पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सीईओ जिला पंचायत ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हाउस, सीएम कार्यालय तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का तत्परता से जवाब दिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्रों का समय पर निराकरण कर जवाब भेजने तथा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को शासकीय विभागों को आवश्यकतानुसार भूमि आवंटन की कार्रवाई प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न किया जाए। बैठक में जिले में संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों के निरीक्षण, सेवा संकल्प अभियान सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित कार्य-योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने तथा लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्रद्धा पेन्दे, एडीएम द्वय श्री संरोधन सिंह एवं श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, एसडीएम जयसिंहनगर सुश्री काजोल सिंह, सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग, जैतपुर श्री दीपक मंडावी, डिप्टी कलेक्टर अंतोनियो एक्का, श्री भागीरथी लहरे, अंकित उईके, गैलेक्सी नागपुरे सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

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